बिजनौर, जून 24 -- बिजनौर। पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त स्पेशल अपर जिला जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने विवाहिता की हत्या कर सबूत मिटाने के इरादे से शव को छिपाने के मामले में चचेरी सास चांदनी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम सब्दलपुर रेहरा निवासी आसमा पत्नी तस्लीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसने अपनी लड़की आसिफा की शादी चांदपुर बास्टा के कामिल पुत्र बाबू कुरैशी से घटना से पांच साल पहले की थी। मृतका की मां आसमा ने आरोप लगाया कि उसके ससुरालियों कामिल, आदिल, सुबहान, भूरा, शब्बो, सायमा, सादमा और और चचेरी सास चांदनी पत्नी ने मिलकर आसिफ़ा को नवंबर 2023 से गायब कर रखा है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए चांदनी की निशानदेही पर मृतका की लाश बरामद की थी। चांदनी के अन्य आरोपियों क...