अंबेडकर नगर, जून 27 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या करने में सहआरोपिता सास की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दी। मामला माह भर पूर्व आलापुर थाना क्षेत्र का है। सरफुद्दीनपुर निवासनी ममता कुमारी को अतिरिक्त दहेज के लिए पति सुनील कुमार, लालमुनी एवं अनिल कुमार प्रताड़ित करते थे। बुलेट बाइक की मांग एवं लगातार तीन बेटियों के पैदा होने के लिए विवाहिता के साथ मारपीट कर जान से मार देने की धमकी दिया जाता था। मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने बीते 18 मई को घटना कारित किया। सत्र न्यायालय में सहआरोपिता लालमुनी पत्नी जियालाल की जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल गठिया एवं अन्य रोगों से पीड़ित होने के साथ ही ब...