धनबाद, फरवरी 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि। एकमत होकर किरण देवी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने बलियापुर थाने के घोंघाबाद निवासी पति देवेन कर्मकार, सास जोसना देवी, चाचा ससुर शंकर कर्मकार, चाची सास सुनीता देवी, देवर बिट्टू कर्मकार व दीपक कर्मकार को किरण की हत्या व साक्ष्य छिपाने के आरोप में उम्रकैद और 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट ने 12 फरवरी को आरोपियों को दोषी ठहराया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी 2025 की तारीख निर्धारित थी। मृतक किरण देवी की बहन लखी देवी ने 11 जून 2022 को बलियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में पति देवेन कर्मकार पर आरोप लगाया था कि वह शराब पीकर हमेशा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और चाचा ससुर शंकर उस...