फतेहपुर, अक्टूबर 31 -- फतेहपुर। विवाहिता की हत्या के मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट दो-अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी मृतका के पूर्व प्रेमी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अभियुक्त मृतका का पूर्व प्रेमी है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि थरियांव थाने के रमवां निवासी साधू सिंह ने पुत्री मिथलेश की शादी विश्राम सिंह के साथ की थी। उसके एक बेटी थी। पति से कहासुनी होने पर मिथलेश बेटी के साथ मायके में रहने लगी थी। 14 मार्च 2021 को गांव का ही रहने वाला मिथलेश का पूर्व प्रेमी विनोद पाल उर्फ कल्लू उसे बहाने से देशी शराब के ठेके में ले गया था। आरोप था कि जहां उसने उसकी बेरहमी से डंडों से पीट कर मरणासन्न कर दिया। जानकारी पर पहुंची मिथलेश की ननद सबिता उसे अस्पताल ले जा रही...