बिजनौर, फरवरी 25 -- कोर्ट संख्या 3 के अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने दहेज के कारण विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति मिथुन को दोषी पाकर 5 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने मिथुन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जबकि अन्य ससुराल वालों की अपराध में संलिप्त नहीं पाए जाने पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। एडीजीसी जितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मंडावर के लालपुर निवासी रामपाल पुत्र बिहारी सिंह ने किरतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसने अपनी लड़की संगीता की शादी किरतपुर के फजलपुर के मिथुन पुत्र देवराज से की थी। संगीता के ससुराल वाले दहेज के नाम पर उसकी लड़की को तंग करते थे। संगीता के बैंक में पड़े एक लाख रुपए भी दबाव देकर उसके पति ने निकलवा लिए थे। 18 जनवरी 2019 को संगीता की ससुराल वालों ने उसे फांसी देकर मार दिया था। पुलिस ने विव...
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