कुशीनगर, मार्च 20 -- पडरौना, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी ने 11 साल पुराने नवविवाहिता की हत्या के मामले में सास व ससुर को सात साल तथा पति को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के प्रत्येक आरोपी पर 35-35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय के अभियोजन अधिकारी एडीजीसी कृष्ण कुमार पाण्डेय ने बताया कि चौराखास थाने के गांव नदवाविशुनपुर निवासी आनन्द सैनी ने 3 जून 2014 को तुर्कपट्टी को तहरीर सौंप बताया कि बेटी कविता उम्र 20 वर्ष की शादी थाना तुर्कपट्टी के ग्राम चन्द्रौटा तिवारी टोला निवासी मनोज सैनी पुत्र बनवारी सैनी के साथ 26 फरवरी 2014 को धूमधाम से किया था। कविता के ससुराल वाले शादी के बाद से दहेज के लिए ताना मारने तथा उसके साथ मारपीट करते थे। कविता शादी के बाद जब...
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