औरंगाबाद, जुलाई 19 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-8 ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में पिता और पुत्र को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। रफीगंज थाना कांड संख्या-42/23 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई गई। एपीपी रवीन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त रफीगंज थाना क्षेत्र के खड़वां गांव निवासी मृतका के पति मुन्ना सिंह उर्फ पंकज तथा ससुर गिरिजेश सिंह को भादंवि धारा-304बी में 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों अभियुक्तों को 8 जुलाई को दोषी ठहराया गया था। अभियोजन की तरफ से डा. उदय कुमार, केस के अनुसंधानकर्ता रामइकबाल यादव सहित छह लोगों की गवाही हुई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही न...
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