मऊ, नवम्बर 11 -- मऊ, संवाददाता। तीन वर्ष पूर्व रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेज को लेकर विवाहिता की हुई हत्या के मामले में मंगलवार को जनपद न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने तीन आरोपियों पति, ससुर और सास को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी करार तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया। वहीं जुर्माने की आधी राशि वादी के बच्चों के पालन-पोषण के लिए देने का आदेश जारी किया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 सितंबर 2022 का है। मामले में घोसी थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी तीरथ राजभर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी छोटी बहन मांशा की शादी 14 वर्ष पूर्व मनोज के साथ किया था। शादी के बाद उनकी...