अंबेडकर नगर, जनवरी 20 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। बाइक की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले करने के बहुचर्चित मामले में दोषी पिता-पुत्र समेत पांचों दोषियों को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला तीन वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव का है। दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर फूलपुर गांव में 24 जुलाई 2022 की राति को विवाहिता रिंकी के ऊपर पति प्रमोद कुमार मांझी, ससुर प्रेमचन्द्र मांझी, सास इन्द्रावती, जेठ कृष्ण दत्त उर्फ फागू मांझी एवं जेठान चन्दा देवी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया था। गम्भीर रूप से आग से झुलती विवाहिता रिंकी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ...
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