औरंगाबाद, नवम्बर 29 -- दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति सहित सास और ससुर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने हसपुरा थाना कांड संख्या 279/23 में शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अदालत ने जेल में बंद पति हसपुरा थाना के बेबीपुर निवासी विकास कुमार, ससुर योगेंद्र राजवंशी और सास जोखन देवी को भादंवि धारा 304बी में सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा भादंवि धारा 120बी में भी सात वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है, जिसका अनुपालन नहीं होने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास तय किया गया है। भादंवि धारा 201 में अदालत ने दो साल कैद और एक हजार रुपये जुर्मा...