कुशीनगर, मार्च 1 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता।जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास व सुसर को दोषी करार दिया है। इस जुर्म में तीनों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम का आधा हिस्सा वादी मुकदमा को देय होगा। डीजीसी क्रिमिनल जीपी यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए मुकदमे के बारे में बताया कि महराजगंज जिले के कोठीभार थानान्तर्गत चैनपुर निवासी रमाशंकर ने 29 मार्च 2018 को खड्डा थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी अंबा की शादी खड्डा थाना क्षेत्र के शाहपुर टोला चैनपुर निवासी संतोष पुत्र भीखम से यथासंभव दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद से उसका पति, सास सोनमती व ससुर भीखम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। जानकारी होने पर पंचायत हुई तो...