अंबेडकर नगर, जून 21 -- अम्बेडकरनगर। माह भर पूर्व आलापुर थाना क्षेत्र के विमावल गांव में दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दी। आरोप है कि विवाहिता पूजा को पति बलवीर पुत्र रामजी चौरसिया दहेज में दो लाख रुपए के लिए प्रताड़ित किया जाता था और मांग पूरी न होने पर बीते माह 21 मई को उसने पूजा को जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सत्र न्यायालय में आरोपी बलवीर की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...