बगहा, फरवरी 13 -- बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने 08 वर्ष पुराने दहेज मृत्यु कांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला सेमरा थाना कांड संख्या 98/2017 एवं सत्र वाद संख्या 119/2018 से संबंधित था, जिसमें भादवि की धारा 304 बी (दहेज मृत्यु), 201 (साक्ष्य नष्ट करना) तथा 306/34 (आत्महत्या के लिए उकसाना/सामूहिक आशय) के तहत आरोप तय किए गए थे। अभियोजन के अनुसार, मृतका पूनम देवी की शादी राजकुमार साह से वर्ष 2014 में हुई थी। प्राथमिकी में मृतका के पिता शिवकुमार साह ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना की जा रही थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि अगस्त 2017 में मृ...