रांची, जुलाई 2 -- रांची, संवाददाता। लालपुर के डिस्टिलरी पुल के पास 5.37 एकड़ विवादित जमीन पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण की नींव खोदने के दौरान वहां के गार्ड, सुपरवाइजर व अन्य लोगों के साथ मारपीट करने और पोकलेन मशीन को क्षतिग्रस्त करने से जुड़े मामले में 14 लोगों को अदालत ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। दाखिल याचिकाओं पर अपर न्यायायुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने सशर्त 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। इसमें गीता चौधरी उर्फ देवी, अनिल चौधरी, सुनील चौधरी उर्फ कुमार, कुंती चौधरी उर्फ कुमारी, पीटर टोप्पो, प्रदीप टोप्पो, प्यारी टोप्पो, सुसारी धान, इलिशाबा हेम्ब्रोम, नितिर हेम्ब्रोम, अमृत धान, जोंसन धान, अमित हेम्ब्रोम एवं अजीत हेम्ब्रोम के नाम शामिल हैं। सभी लोग...