आगरा, अक्टूबर 6 -- दुराचार, अप्राकृतिक कृत्य एवं अन्य आरोप में आरोपित हिमांशु निवासी सदर को राहत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को बरी करने के आदेश दिए। वादिया ने थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसके रिश्तेदारी की लड़की के बेटे की उसके पति से भी दोस्ती हो जाने के कारण वह वादिया के घर आने लगा। उसने वादिया को अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया। जिसका मुकदमा थाना मलपुरा में 2022 में दर्ज कराया था। बाद में यह मुकदमा समाप्त करा दिया। उसके बाद आरोपित ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया। किसी और युवती से शादी करने पर वादिया ने केस दर्ज कराया। वादिया के बयानों में विरोधाभास रहा। आरोपित की ओर से अधिवक्ता शिवशंकर शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए।

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