नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि 'इसके लिए कोई भी पायलट को दोषी नहीं ठहरा सकता।' शीर्ष अदालत ने इस हादसे की चल रही जांच को लेकर अनुचित रिपोर्टिंग के लिए विदेशी मीडिया की कड़ी निंदा की है। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हादसे में जान गंवाने वाले विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 'किसी ने भी पायलट को दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने याचिकाकर्ता व मृतक पायलट के 91 वर्षीय पिता से कहा कि वह अपने ऊपर कोई भी भावनात्मक बोझ न लें।' पीठ ने मामले की सुनवाई करत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.