मऊ, नवम्बर 27 -- मऊ, संवाददाता। हत्या व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने तथा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म समेत विभिन्न मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर बालमुकुंद ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने जमानत का विरोध किया। हत्या का पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र के अहिरूपुर का है। यह घटना 8 सितंबर 2025 की। इसमें कोर्ट नेआरोपी राजकुमार निवासी अहिरूपुर की जमानत अर्जी न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला आत्म हत्या के लिए वादिनी की पुत्री पूनम को प्रेरित करने का रहा। इसमें थाना क्षेत्र के महुआवारी ख्वाजाजहांपुर निवासिनी आरोपीगण बिन्दु देवी और सविता की जमानत अर्जी जिला जज ने सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया। तीसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी का झांसा...
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