रांची, अगस्त 15 -- रांची के सेवा सदन के सामने की सड़क के मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और मौखिक कहा कि विभाग एक-दूसरे को सिर्फ पत्र ही लिखेंगे या काम भी करेंगे। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को सड़क मरम्मत के लिए का निर्देश देते हुए सुनवाई 16 सितंबर निकाले गए टेंडर की कॉपी पेश करने की।कोर्ट ने जताई नाराजगी सुनवाई के दौरान अदालत ने बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछा कि कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, उसका पालन किया गया या नहीं, इस पर अदालत को बताया गया कि एक साल पूर्व ही रांची नगर निगम के आयुक्त को सड़क बनाने के लिए पत्र लिखा गया था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी और कहा कि सिर्फ पत्र ही लिखा जाएगा या काम भी होगा।सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार की ओर से बताया गया कि सड़क निर्माण क...