बेगुसराय, जुलाई 19 -- बेगूसराय। बिहार सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि सरकारी आदेश के बाद ही कोई क्लीनिक या नर्सिंग होम खुलेगा। यह कहना घोर आपत्तिजनक है कि 125 के अलावा जितने क्लीनिक/नर्सिंग होम हैं सब अवैध हैं। पार्किंग की व्यवस्था करना नगर निगम का दायित्व है। मगर निगम इस मामले में फिसड्डी है और सारा ठीकरा चिकित्सकों के माथे पर फोड़ना चाहती है। ये बातें आईएमए के संयुक्त सचिव डॉ. राम रेखा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशासन का काम है प्रबंधन करना। प्रशासन यह बताए कि उसने समस्याग्रस्त मरीजों के सुरक्षित आवागमन, संकटकालीन ठहराव, रास्ते में शौच वगैरह की क्या व्यवस्था की है! आयुष मिलाकर जिला में हजार से अधिक चिकित्सक हैं। यह कहना कि मात्र 400 रजिस्टर्ड हैं। यह सही आंकड़ा नहीं है।
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