पटना, मई 27 -- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मान्यता उपविधि (नियमों) में बदलाव किया है। अब स्कूल राज्य शिक्षा विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए भी मान्यता के लिए सीधे बोर्ड के पास आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अनापत्ति के लिए राज्य शिक्षा विभाग को पत्र लिखेगा। लेकिन यदि निर्धारित अवधि के अंदर राज्य शिक्षा विभाग बोर्ड के पत्र के आलोक में अनापत्ति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है तो संबंधित स्कूल को मान्यता मिल जाएगी। इसमें वैसे स्कूलों को भी मान्यता मिल सकती है जो मान्यता के लिए मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सीबीएसई की ओर से नए सत्र यानी 2026-27 से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। जो स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं वह नए सत्र से बोर्ड के सरस पोर्टल पर मान्यता के लिए इसी नियम के अनुसार आवेदन करेंगे। ब...
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