बिजनौर, जून 19 -- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष गय्यूर आसिफ ने 22 मार्च 2016 को शासनादेश के माध्यम से विनियमित किए गए तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ तथा उनके सेवाकाल के अनुरूप चयन प्रोन्नत वेतनमान देने की सरकार से मांग की है। गयूर आसिफ़ ने कहा कि विनियमित किए गए शिक्षकों को प्रदेश सरकार ने उनके सेवाकाल के अनुरूप चयन वेतनमान तथा प्रोन्नत वेतनमान देने से मना कर दिया था जबकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में शिक्षकों की सेवा को पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए उन्हें पुरानी पेंशन तथा चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान के लिए अर्ह बताया था। तत्पश्चात प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर करने की अर्जी दी थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार कर दिया था उच्च न्यायालय के निर्णय को ही सही ठहराया है।

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