लखनऊ, मई 22 -- बैंकों की करोड़ों की रकम के गबन का आरोप सीबीआई ने 2020 में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए सपा नेता विनय शंकर तिवारी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। उक्त मामले में विनय शंकर तिवारी व अन्य अभियुक्तों पर बैंकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने विनय शंकर तिवारी की जमानत याचिका पर पारित किया। इसके पूर्व 9 मई को सीबीआई की विशेष अदालत ने विनय शंकर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। मामला बैंकों के कंसोर्टियम से करोड़ों की धोखाधड़ी से सम्बंधित है। उक्त मामले में गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड व इसके निदेशक अजीत पांडेय, विनय शंकर तिवारी तथा...
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