गोपालगंज, अगस्त 11 -- - बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में शराब बरामदगी मामले में आरोपित था किशोर - किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज ने 18 माह पुराने उत्पाद अधिनियम के मामले में आरोपित किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर दोषी पाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर एक माह तक सेवा करने की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि फरवरी 2024 में बैकुठपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर शराब बरामद की थी। घटना को लेकर अन्य के अलावे किशोर पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान बोर्ड के सामने विधि विरुद्ध बालक ने कहा कि उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाए। उसने यह भी कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़कर देश और समाज की सेवा करन...