गोपालगंज, जुलाई 9 -- बैकुंठपुर थाने के एक गांव में हुई मारपीट और आर्म्स एक्ट में किशोर था आरोपित किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज ने सुनाई आरोपित को सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने मारपीट और आर्म्स एक्ट के एक वर्ष पुराने मामले में आरोपित किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर दोषी करार देते हुए एक विद्यालय में 30 दिन तक सेवा करने की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि बैकुंठपुर थाने के एक गांव के युवक को 19 जुलाई 2024 को मारपीट कर घायल करते हुए उसपर फायरिंग भी की गई थी। इस मामले में अन्य लोगों के अलावे एक किशोर भी आरोपित था। बोर्ड के सामने किशोर ने कहा कि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है और स्वेच्छा से अपराध स्वीकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में बो...