आगरा, नवम्बर 9 -- विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में सेंट्रल व जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा जिले की सभी तहसील, ब्लॉकों में भी शिविर लगा। इसमें बंदियों को और ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकारों को लेकर जानकारियां दी गईं। लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग के अधिवक्ताओं ने बताया कि यदि किसी निरुद्ध बंदी के पास अपने मुकदमे की पैरवी को अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही बंदी का यह भी विधिक अधिकार है कि वह जेल में निरुद्ध होते हुए भी अपनी पढ़ाई लिखाई, चिकित्सीय उपचार अपनी इच्छा के अनुसार अधिवक्ता का चुनाव कर सकता है। शिविर में डिप्टी जेलर अंजनी कुमार, नवीन कुमार, अनंत भास्कर, अधिवक्ता अर्जुन सिंह, रवींद्र वर्मा, सोनाली राठौर, मृणाल, अर्चना, कर्मचारी ...