मऊ, जून 21 -- मधुबन। तहसील सभागार में शुक्रवार को संविधान में महिला अधिकार के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन एसडीएम राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रदीप मिश्र ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को नि:शुल्क विधि सहायता एवं सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत गरीब तबके के लोगों को गिरफ्तारी की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह प्राप्त करना, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। महिलाएं व 18 साल तक के बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, पीड़ित व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हैं, ऐसे लोगों क...