दरभंगा, मई 24 -- लहेरियासराय। एमएलए-एमपी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव समेत दो अभियुक्तों की पुनर्विचार याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय की ओर से गत 21 फरवरी को पारित आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले के सूचक उमेश मिश्र की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद धारा 506 के तहत आंशिक दोषी करार दिया है। इसकी अगली सुनवाई व निर्णय के लिए आगामी 27 मई की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि इस मामले में उक्त न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर गत 22 मई को सुनवाई हुई थी। इसमें न्यायालय ने विधायक श्री यादव व सुरेश यादव को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था तथा निर्णय के लिए शुक्रव...
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