बिजनौर, सितम्बर 11 -- बिजनौर। जानलेवा हमले में मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक मनोज पारस को जेल भेजे दिया था। गुरुवार को अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक ने विधायक की जमानत मंजूर कर ली। छतर सिंह पुत्र सोमनाथ सिंह निवासी गांव आसपुर नवादा हाल निवासी रसीदपुर गढ़ी थाना कोतवाली शहर ने कोर्ट में आरोपी पूर्व विधायक मूलचंद, अमित पुत्र मूलचंद, कपिल गुर्जर, राशिद, रफी सैफी और नगीना से सपा विधायक मनोज के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित छतर सिंह मनोज पारस व अन्य के खिलाफ एक मुकदमे में पैरवी कर रहा था। पीड़ित का आरोप है कि विधायक और उनके साथी पूर्व विधायक मूलचंद ने 29 सितंबर 2020 की शाम स्कूटी पर जाते समय उसे रोक लिया और चाकू से हमला कर मारने का प्रयास किया। मामले में उक्त आरोपियों को कोर्ट ने तलब किया था। इसी मामले में नगीना विधायक...
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