आगरा, सितम्बर 8 -- किरावली दंगल में करंट से व्यक्ति की मौत के बाद जमा लगाने के 13 साल पुराने मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से कुछ बिंदुओं पर अधिवक्ताओं ने बहस कर दलीलें दी। विधायक चौधरी बाबूलाल की ओर से अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने निर्णय के लिए 17 सितंबर नियत की है। एडीजीसी मोहितपाल के मुताबिक सोमवार को दोनों पक्षों की कुछ बिंदुओं पर बहस हुई। अदालत ने बहस सुनने के पश्चात निर्णय के लिए 17 सितंबर नियत की है। मामला वर्ष 2012 का है। मौनी आश्रम कस्बा किरावली में कुश्ती दंगल का आयोजन दो अप्रैल 2012 को किया गया था। उसी दौरान नीचे लटक रहे हाईटेंशन लाइन के तार के छूने से हाकिम सिंह निवासी कागारौल की मौत हो गई थी और धौलपुर का जावेद घायल हो गया...