लखनऊ, मार्च 21 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जानलेवा हमले के एक मामले में सपा विधायक अभय सिंह व अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने के परीक्षण अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने दोषमुक्त के विरुद्ध दाखिल अपील को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने पारित किया है। इसके पूर्व दो जजों की खंडपीठ द्वारा आए फैसले में अलग-अलग मत हो जाने के बाद मामले को तीसरे जज के पास भेज दिया गया था। उक्त अलग-अलग मत वाले 20 दिसम्बर 2024 के फैसले में न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार देते हुए, तीन साल कारावास की सजा सुनायी जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने ट्रायल कोर्ट के दोषमुक्त के फैसले को बरकरार रखा था। अब न्यायमूर्ति राजन रॉय द्वारा शुक्रवार को अभय सिंह के विरुद्ध अपील को खारिज किए जाने के पश्चात ...