लखनऊ, अगस्त 5 -- वित्त विभाग ने जारी किया आदेश लखनऊ। विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार ने विधायकों व राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों को अंतिम रूप से तय कर दिया है। अब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 7.10%, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 7.50% व वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 7.44% की ब्याज दरें तय की हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय इन ब्याज दरों के संबंध में वित्त विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया। इसके तहत भवन निर्माण, खरीदने, मरम्मत या विस्तार के लिए लिए अग्रिम पर ब्याज दरें क्रय एवं मरम्मत/विस्तार पर ब्याज दर तय हो गईं हैं। यह ब्याज दरें विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों द्वारा लिये गये भवन निर्माण क्रय एवं भवन मरम्मत , विस्तार अग्रिमों पर भी लागू होगी। अभी तक यह व्यवस्था रही है कि निर्धा...