नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद नेता सुनील कुमार सिंह से कहा कि पीठ ने कहा कि 'आप सदन के सम्मानित सदस्य थे, आपको अपने बयानों में कुछ परिपक्वता दिखानी होगी। आपको उदाहरण पेश करना चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। शीर्ष अदालत ने बिहार विधान परिषद से सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल राजद नेता सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने याचिका में सदन से सदस्यता खत्म किए जाने विधान परिषद के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए, सभी पक्षों से 3 दिन के भीतर अपना-अपना लिखित दलील पेश करने को कहा है। इससे पहले, बिहार विधान परिषद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने याचिकाककर्ता सिंह को सदन से निष्कासि...
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