रांची, दिसम्बर 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनज़र विधानसभा भवन के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। किसी भी तरह के जुलूस, रैली, धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निषेधाज्ञा उपायुक्त व अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्तादेश के आधार पर सदर अनुमंडलाधिकारी ने जारी किया है। निषेधाज्ञा विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में पांच दिसंबर की सुबह आठ से 11 दिसंबर की रात बजे हाईकोर्ट को छोड़ प्रभावी होगा। आदेश के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जुटने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या हरवे-हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग तथा किसी भी धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस या आमसभा का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-...