लखनऊ, अगस्त 11 -- लखनऊ। विशेष संवाददाता विधानसभा में सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम से जुड़ा संकल्प पेश किया। इसमें कहा गया कि यह सदन संकल्प करता है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 से संबंधित संशोधनों को उत्तर प्रदेश राज्य में (जैसे संसद द्वारा अधिनियमित किया है) को अंगीकृत किया जाना चाहिए। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में व्यापार करने में सुगमता के लिये मूल अधिनियम 'जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974' (1974 का अधिनियम संख्या 6) के उपबन्ध को गैर अपराधिकृत करना तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

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