मुंगेर, अक्टूबर 8 -- मुंगेर, एक संवाददाता। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन- 2025 की घोषणा के साथ ही मुंगेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके मद्देनजर जिला दंडाधिकारी निखिल धनराज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 163 के तहत मंगलवार को जिले में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। वहीं, जारी निषेधाज्ञा के तहत किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन को बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही राजनीतिक प्रचार में आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चे, लेख या सोशल मीडिया पोस्ट जारी करने, धार्मिक स्थ...