नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- तमिलनाडु के राज्यपाल टीएन रवि और सीएम एमके स्टालिन के बीच मतभेद की खबरें अकसर आती रहती हैं। राज्यपाल ने पिछले दिनों विधानसभा की ओर से मंजूर 10 विधेयकों को रोक लिया था। उन पर कोई फैसला नहीं लिया गया था, जबकि उन्हें एक बार लौटाने के बाद फिर से पारित करके भेजा गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने गवर्नर टीएन रवि को नसीहत दी और कहा कि आपके पास ऐसी कोई वीटो पावर नहीं है कि बिल को रोके रखें। यही नहीं अदालत ने कहा कि भले ही संविधान में समयसीमा का जिक्र नहीं है, लेकिन राज्यपाल अनंतकाल के लिए तो विधेयकों को अटका कर नहीं रख सकते। यही नहीं अदालत ने लोकतंत्र और विधायकों को जनता द्वारा चुने जाने की भी दुहाई दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि आजकल ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, जब गवर्नर बिलों ...