औरंगाबाद, मई 25 -- विधवा महिला की हत्या मामले में अदालत ने शनिवार को मां और बेटा को दोषी करार दिया है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज-7 न्यायधीश निशित दयाल के कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। एपीपी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि गोह थाना कांड संख्या-178/22 में जेल में बंद अभियुक्त गोह थाना के सोहलपुरा गांव निवासी कौशल कुमार और चंद्रमणि देवी को भादंवि धारा 302, 201 में दोषी करार दिया गया है। आगामी 30 मई को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में चौकीदार के बयान पर 21 जून 2022 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया गया कि गोह थाना के सोहलपुरा गांव निवासी अभियुक्त कौशल कुमार शादीशुदा नहीं था। इसी बीच उसका अवैध संबंध दो बच्चों की विधवा मां से हो गया। विधवा औरत के गर्भवती होने पर महिला ने ...