बुलंदशहर, अगस्त 2 -- एडीजे न्यायालय संख्या तृतीय की अदालत ने बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर सगी भाभी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी देवर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 6 अगस्त 2020 को मुकदमा वादनी ने थाना चोला पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 17 जुलाई 2017 की रात उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिसके बाद वह अपने बेटे और बेटी के साथ ससुराल में सास-ससुर के साथ रहती है। उसका देवर आवारा प्रवृत्ति का होने के साथ नशा करता है। ससुराल पक्ष के लोग देवर से शादी करने का दबाव बना रहे थे। उसके शादी से मना करने पर आरोपी दुर्गेश ने उसे बंधक बनाकर एवं दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुर्गे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.