रुद्रपुर, अगस्त 17 -- रुद्रपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी की अदालत ने विद्युत चोरी के मामले में अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2017 में अभियुक्त कामरान पुत्र जिलानी निवासी किच्छा रोड मंडी गेट के सामने पंडरी थाना सितारगंज पर विद्युत चोरी करने का आरोप लगा था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि अभियुक्त ने अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लेकर उपयोग किया। इस मामले में थाना सितारगंज में मुकदमा दर्ज किया गया और प्रकरण अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की ओर से गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया गया।

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