खगडि़या, जनवरी 29 -- परबत्ता । एक प्रतिनिधि प्रखंड अंतर्गत झंझरा क्षेत्र के कनीय विद्युत अभियंता देवेंद्र कुमार गढ़वाल द्वारा सोमवार को पसराहा थाना में कुल चार उपभोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। कनीय अभियंता ने बताया कि बिल का बकाया भुगतान नहीं करने पर पूर्व में ही विद्युत विच्छेद कर दिया गया था। उसके बाद भी उक्त उपभोक्ताओं द्वारा बकाया भुगतान और पुन: विद्युत आपूर्ति शुल्क जमा किए बगैर चोरी कर विद्युत का उपभोग कर रहे थे। जिसके विरुद्ध पसराहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी गई। छापेमारी दल में तकनीकी ग्रेड मनोज कुमार, मानव बल मुकेश कुमार आदि मौजूद थे।

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