सोनभद्र, दिसम्बर 29 -- अनपरा,संवाददाता। बिजली कर्मचारियों-अभियंताओं के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने का पुरजोर विरोध होगा। सेवानिवृत्त हो अथवा कार्यरत तमाम बिजली कर्मियों का यह सुविधा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 के सेक्शन 23(7) के तहत हासिल है जिसमें लिखा है कि 14 जनवरी 2000 को बिजली कर्मियों को मिल रही रियायती बिजली की सुविधा किसी भी स्थिति में कमतर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश बिजली इम्प्लाइज यूनियन प्रान्तीय महामंत्री विसम्भर सिंह ने सोमवार को बताया कि अधीाक्षण अभियंता सोनभद्र,अधिशासी अभियंता पिपरी विवि खण्ड और एसडीओ अनपरा को पत्र प्रेषित कर आगाह किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास उचित नही है। कहा है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का फरमान जारी कर जबरदस्ती मीटर लगाये जा रहे है जो पूरी तरह गलत है व विधिविरूद्ध है। कहा कि...
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