आगरा, मार्च 27 -- विद्युत अधिनियम के मामले में आरोपित महिला को 20 वर्ष बाद राहत मिली। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपिता रेनू निवासी लश्करपुर को बरी करने के आदेश दिए। आरोपिता की ओर से अधिवक्ता भारत सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए। कार्यकारी सहायक मुख्य अभियंता ने 27 अप्रैल 2004 को विद्युत विभाग की टीम के साथ आरोपिता के लश्करपुर, न्यू आगरा स्थित आवास पर छापा मारा था। जांच में विद्युत चोरी पकड़ी गई। स्वीकृत भार से अधिक विद्युत उपयोग पाया गया। टीम ने मीटर उखाड़कर कब्जे में ले लिया और कनेक्शन विच्छेदित कर दिया। विभाग ने विद्युत चोरी के लिए 1.67 लाख रुपये का राजस्व निर्धारित किया था।

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