संतकबीरनगर, मार्च 10 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ने प्रधानाचार्य व प्रबंधक सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुण्ड गोरखपुर को दस प्रतिशत ब्याज सहित शिक्षण व छात्रावास शुल्क का 40 हजार रुपए की धनराशि परिवादिनी को भुगतान करने का फैसला दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादिनी को क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए कुल साठ हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया। परिवादिनी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि श्रेया श्रीवास्तव पुत्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव मोहल्ला ट्यूबवेल कालोनी खलीलाबाद ने अपने नैसर्गिक संरक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद...
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