अलीगढ़, जुलाई 17 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गांव भोगपुर, खैर स्थित विद्या देवी ज्वाला प्रसाद पब्लिक स्कूल की अस्थायी मान्यता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। विद्यालय पर नियमों के विपरीत आवासीय छात्रावास संचालित करने का आरोप है। खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय की मान्यता रद करने के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की संस्तुति की है। खंड शिक्षा अधिकारी खैर द्वारा बीएसए को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि विद्यालय को कक्षा एक से पांच तक के लिए 23 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2026 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन विद्यालय नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से छात्रावास संचालित कर रहा है। बताया गया कि स्थानीय अध्यापकों द्वारा कई बार मना करने के बावजूद विद्यालय संचालक हठधर्मिता पर अड़ा रहा। जब सहायक अध्यापक प्रवीण शर्मा द्वारा नोटिस देने का प्रयास किय...
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