पटना, मार्च 21 -- माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक-प्राचार्य के ढाई लाख रुपये तथा इसकी विद्यालय प्रबंध समिति के पांच लाख रुपये तक विद्यालय कोष से निकासी करने और खर्च करने की शक्ति फिर बहाल कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि उक्त व्यवस्था को वर्ष 2023 में बंद कर दिया गया था, जिसे अब पुन: बहाल कर दिया गया है। विभाग ने कहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सामान्यत: विधायक होते हैं। पांच लाख से अधिक कार्य विद्यालय प्रबंध समिति की अनुशंसा पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम की ओर से किया जाएगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...