सहारनपुर, जून 28 -- सहारनपुर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के मर्जर (विलय) के निर्णय का शुक्रवार को कड़ा विरोध करते हुए इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन करार दिया। संघ ने स्पष्ट किया कि छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों का मर्ज करना न्यायसंगत नहीं है और इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और किसी भी परिषदीय विद्यालय को बंद न किए जाने की मांग की गई। हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने बताया कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक और तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था अनिवार्य है। इसी मानक के तहत प्रदेशभर में विद्यालयों की ...