संतकबीरनगर, अक्टूबर 17 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में विदेश भेजने के नाम पर दो सगे भाइयों से 55 हजार रुपया हड़पने के दो आरोपियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने तथा सात दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। आरोपी अहमद उर्फ अहमदुल्लाह व मोहम्मद खालिद पर सऊदी अरब का खिदमत वीजा दिलाने के नाम पर 55 हजार रुपया हड़पने व रुपया मांगने पर जान से खत्म करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मगहर का है। प्रकरण में जमाल अहमद पुत्र जलाल अहमद मोहल्ला चूड़ी फरोस वार्ड नम्बर दो नगर पंचायत ...