नई दिल्ली, जुलाई 2 -- भारत के ऐसे कर्मचारी जिन्हें भारतीय कंपनियां तीन वर्ष (सीमित अवधि) के लिए विदेश में काम पर भेजती हैं, उन्हें जल्द ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा का पैसा कंपनियों द्वारा भारत में ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा कराना होगा। वहीं, कंपनियों को उन कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा का पैसा संबंधित देशों (विदेश) में जमा नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर भारत सरकार तमाम देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता कर रही है। अभी तक भारत सरकार 22 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता कर चुका है। इन देशों में जाने वाले कर्मचारियों को लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उधर, भारत-ब्रिटेन के बीच होने जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया ...