वाराणसी, दिसम्बर 16 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। यदि आपका विदेशों में बैंक खाता है या चल-अचल संपत्ति है और आपने आयकर रिटर्न में इसकी सूचना नहीं भरी है। तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश में संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले करदाताओं पर आयकर विभाग शिकंजा कस सकता है। यदि इन करदाताओं ने 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न (आकलन वर्ष 2025-26) में ये सूचनाएं नहीं दीं, तो इस राशि को काला धन माना जाएगा। बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय के सभागार में सोमवार को सेमिनार में अतिरिक्त निदेशक आयकर (जांच) एफएआईयू इकाई अदिति सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेशी संपत्तियों के पूर्ण एवं सही आंकड़े न देने पर करदाताओं को ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारी जुर्माना एवं सजा हो सकती है। विदेशी एजेंसियों से आयकर...