अररिया, नवम्बर 17 -- जुर्माना नही देने पर भुगतनी होगी एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा आरोपी 50 वर्षीय रफीक सिकटी थाना क्षेत्र के सालगुड़ी वार्ड नंबर एक का रहने वाला घटना 17 अप्रैल 2025 के शाम की, बाइक जांच में मिली थी नेपाली शराब अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज सात माह पूर्व 105 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी को 10 साल की सज़ा सुनाई है। वहीं आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर एक एक साल का साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 1489/2025 सिकटी थाना कांड संख्या 67/2025/17-04-2025 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दी गयी। सजा पाने वाल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.